कृषि विभाग के उपसंचालक ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ उठाने की अपील की
महासमुंद 01 जुलाई 2021/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले में खरीफ वर्ष 2021 में धान सिंचित, धान असिंचित एवं मूंग फसलों को अधिसूचित किया गया है। जिसका बीमा 15 जुलाई 2021 तक कराया जा सकता है। इसी प्रकार रबी वर्ष 2021-22 में गेहूं सिंचित फसल को अधिसूचित किया गया है। जिसका बीमा 15 दिसम्बर 2021 तक कराया जा सकता है। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एस.आर.डोंगरे ने बताया कि इस वर्ष ऋणी किसानों के लिए भी फसल बीमा ऐच्छिक कर दिया गया है, ऋणी किसान जो फसल बीमा में शामिल नही होना चाहते उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी घोषणा पत्र (ऑप्ट आउट फार्म) खरीफ फसल के लिए 08 जुलाई 2021 तक संबंधित संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। घोषणा पत्र (ऑप्ट आउट फार्म) नियत तिथि तक जमा नहीं करने पर कृषक द्वारा ली गई ऋण राशि को अनिवार्य रूप से बीमाकृत कर दिया जाएगा। उप संचालक श्री डोंगरे ने फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों से अपील करते हुए कहा है, कि वे नजदीकी बैंक एवं सहकारी समितियों से सम्पर्क कर फसल बीमा जरूर कराए और योजना का लाभ उठाए।
उन्होंने कृषि विभाग द्वारा बीमा आवरण की जानकारी देते हुए बताया कि बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं में बुआई, रोपा नहीं होने पर हानि से यह बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। यह फसल बीमा आच्छादन अधिसूचित फसलों के कटाई के बाद अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए चक्रवात, चक्रवतीय वर्षा और बेमौसम वर्षा के मामले में लिया जाएगा जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा गया हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् जिला महासमुंद के लिए खरीफ फसलों धान सिंचित में प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 50 हजार रूपए एवं धान असिंचित में 38 हजार 500 रूपए तथा मूंग फसल में 16 हजार रूपए निर्धारित की गई है। बीमित राशि का दो प्रतिशत की दर से प्रीमियम धान सिंचित में एक हजार रुपए, धान असिंचित में 770.00 रूपए एवं मूंग फसल में 320 रूपए कृषकों को जमा करना होगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु इकाई ग्राम को निर्धारित किया गया है तथा आगामी वर्ष 2022-23 खरीफ एवं रबी मौसम हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए किसान निकटतम बैंक, सहकारी समितियों से संपर्क कर सकते हैं।
फसल बीमा से संबंधित अधिक जानकारी एवं समस्याओं के समाधान के लिए महासमुंद जिले के विकासखण्डों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते है।इनमें महासमुन्द के लिए श्री बी.आर.घोड़ेसवार 90092-29778, श्री पुरूषोत्तम पटेल 70005-70373, श्री युधिष्ठिर नायक 88398-64010, बागबाहरा के लिए श्री एच.आर. देवांगन 99267-89661, श्री राकेश कुमार दीवान 99266-46871,पिथौरा के लिए श्री डी.पी. पटेल 88891-66853, श्री देवेन्द्र यादव 77738-04705, बसना के लिए श्री पी.एन. सामल 94255-29174, श्री अनिल प्रधान 93408-43336, सरायपाली के लिए श्री एन.के. भोई 90091-89849, श्री सूर्यकांत नायक 87708-95117, 90099-42633 शामिल है।
लोचन चौधरी की रिपोर्ट…