ग्राम पंचायत उमरेली का आदेश राशन कार्ड के साथ कोविड 19टीकारण कार्ड के पावती दिखाने पर मिलेगा सरकारी राशन समान
/उमरेली:- कोरबा जिला के अंतिम छोर पर बसा ग्राम उमरेली में पंचायत का अजीबो-गरीब फरमान ग्रामीणों पर थोपा जा रहा है जिसमें गांव कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंचायत एवं प्रशासन को समझाइश या जनसंपर्क ना करके हिटलर की तरह एक मौखिक आदेश शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालक को दी गई जिसमें शासकीय उचित मूल्य के संचालक द्वारा 45 या उससे अधिक के लोगों की उम्र देखा जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण कार्ड अगर राशन कार्ड के साथ नहीं दिया जा रहा तो सरकार द्वारा दी जाने वाली राशन को भी नहीं दिया जाएगा।
जब इस बात की जानकारी मीडिया को पता चली तो इस संबंध में विषय वस्तु की जानकारी के लिए उचित मूल्य की दुकान संचालक से जब हमने पूछा तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ग्राम पंचायत उमरेली के सरपंच रमेश सिदार ने उचित मूल्य की संचालक को मीडिया से बात करने से मना किया और संचालक कोई भी जानकारी देने से बचते नजर आए। ग्राम पंचायत उमरेली द्वारा दी गई फरमान जोकि एक अमानवीय निर्णय है जिसे ग्राम पंचायत के सरपंच अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं फिर भी ऐसा फरमान ग्रामीणों के ऊपर थोपा गया। ग्राम पंचायत उमरेली में अधिक से अधिक संख्या में कोविड-19 टीकाकरण हो इसके लिए पंचायत एवं प्रशासन द्वारा अपने कार्यों को सही तरीके से ना करके अपनी मनमानी करने में जुटे हुए हैं उमरेली के स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण हो इसके लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जा रहा है और एक तरफ कोविड-19 टीकाकरण को लेकर अमानवीय चेहरा पंचायत द्वारा देखा गया किंतु सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम धज्जियां उड़ाना भी उचित मूल्य की दुकान पर देखा गया। साथ ही ग्राम पंचायत अमरेली में प्रशासन की मदद से छोटे-मोटे व्यापारियों पर मासिक नहीं पहनने पर चलानी कार्यवाही भी समय-समय पर की जा रही है किंतु जब गिरेबान और झांकने की बारी आती है तब यह सारे नियम दांव पर लग जाता है। जिसमें ग्राम पंचायत उमरेली के सरपंच द्वारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से निवेदन स्वरूप फरमान लोगों को फॉरवर्ड किया जा रहा।
जब हमने फूड इंस्पेक्टर श्रीमती उर्मिला गुप्ता से जब हमने फोन के माध्यम से बात की तो उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं है साफ तौर से कहा तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकान शासन द्वारा जनहित के विषयों का प्रचार प्रसार की सामग्रियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा सकता है चाहे वह व्यक्ति टीकाकरण कराया हो या नहीं शासन द्वारा हर माह मिलने वाली अंत्योदय एवं प्राथमिकता के हितग्राहियों को राशन प्रदान किया जाएगा जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता अगर ऐसा कुछ होता है तो यह गलत है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में आकर ऐसा कार्य किया जा रहा था किंतु अब संचालक को निर्देश दिया गया है कि वह शासन के नियमों अनुसार अपना कार्य करें और हितग्राहियों को राशन प्रदान करें किसी का भी राशन नहीं रोका जाएगा। टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता हैं।
बोधन चौहान के रिपोर्ट