कांकेर

साप्ताहिक बाजारों पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध

जिले में वर्तमान में कोरोना वायरस पाॅजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए लोक हित में परिस्थिति अनुकुल अतिरिक्त प्रतिबंध किया जाना आवश्यक होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर क्षेत्र में आने वाले सभी स्तर के साप्ताहिक बाजार के लगने, लगाने को आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले के समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों को इस आदेश का तत्काल परिपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार एवं मुनादी कराने के निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा 25 मार्च 2021 को जारी आदेशानुसार धारा-144 प्रभावशील की गई है तथा 31 मार्च 2021 को जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगर पंचायतों एवं नगरपालिका के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय भी निर्धारित किया गया है।

Reported by Vinod Kumar sahu

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