प्राण घातक चोट पहुंचाने वाला आरोपी गिरफ्तार
सक्ती। सक्ती थाना के अंतर्गत किसान बन्धुराम ने लिखित शिकायत किया कि कि किसान पम्प चालू कर खेत में पानी पला रहा था। तभी आरोपी अमृत लाल उरांव ने कहा – खेतो में ठीक से पानी नही पला रहा है कहकर गला को पकड कर मार पीट किया। 06.30 बजे अमृत लाल पुनः बन्धुराम उरांव के साथ गाली गुप्तार झगडा लड़ाई मारपीट किया तो बन्धुलाल जान बचाने के लिए अपने हाथ में रखे रॉड से अमृत लाल को मारा तो अमृत लाल अपने घर चला गया तथा घर से टांगी लेकर आया और मॉ बहन की गंदी गंदी गाली देकर घर घूस कर बन्धुराम उरांव और उसके पिता दउवा राम को तुम दोनो बाप बेटे की आज हत्या कर दूंगा। उसने दउवा के सिर में टांगी से मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया फिर अमृत लाल बन्घु लाल को टांगी से मारा तो बन्धु टांगी को हाथ से रोक दिया दोनो को मरा समझ कर अमृत लाल अपने घर चला गया।
मारपीट से दउवा राम के कान के कनपट्टी के पास गंभीर चोट पहुंची है और बन्धु राम के पीट में चोट लगी है रिपोर्ट पर अपराघ क्रमांक 327/20 धारा 458,294,307,323 भादवि कायम कर विवेचना किया गया।
पुलिस अधीक्षक जिला जांजगीर चांपा (भ.पु.से) पारूल माथुर द्वारा दिये गये निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह तथा अनु. अधि. सक्ती शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन में विवेचना कार्यवाही दौरान प्रार्थी एवं गवाहो के कथन घटना स्थल निरीक्षण आरोपी का मेमोरण्डम कथन लिया गया मेंमोरण्डम पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे का टंगिया आरोपी के कब्जे से जप्त किया गया है अब तक के विवेचना से आरोपी के विरूध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से आरोपी- अमृत लाल उरांव पिता फुलसाय उम्र 56 वर्ष साकिन ठाकुरमुडा वार्ड 03 सक्ती थाना सक्ती जिला जॉजगीर-चांपा(छ.ग.) सक्ती थाना सक्ती जिला जॉजगीर-चांपा छ.ग. को आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मामले में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी सक्ती एवं उप निरी पुष्पराज साहू ,सउनि दिलीप सिंह, सउनि शंकर लाल साहू, आरक्षक राजेन्द्र कुर्रे, उमेश साहू, संजीव शर्मा, रामप्रसाद चौहान की सराहनीय भूमिका रही।
लाइव भारत 36 न्यूज़ सक्ती संवाददाता तुषार कुर्रे की रिपोर्ट